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सड़क दुर्घटना होने पर रद्द होगा वाहनों का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस भी होगा कैंसिल.

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सिटी पोस्ट लाइव : सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब  सड़क दुर्घटना में दोषी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और  ड्राइवर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा.में सड़कों हादसों (Road Accident) पर लगाम लगाने के  लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने इस फैसले की जानकारी दी है.सरकार ऑटो और बस में ओवरलोडिंग को लेकर भी एक विशेष अभियान भी चलाने वाली है. जिलों में हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ फिटनेस जांच अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं.सरकार के इस फैसले से अनट्रेंड चालकों के लिए सड़क पर गाडी चालाना मुश्किल हो जाएगा.अगर उनकी गलती से कोई दुर्घटना हुई तो उनकी गाडी का निबंधन तो रद्द होगा ही साथ ही चालक का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा.

देश मे सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) को अमल में लाया गया है. लोग नियम-कानून का सख्ती के साथ पालन करें, इसके लिए जुर्माना की राशि और सजा को भी बढ़ाया गया है. बिहार में परिवहन नियमों को लागू करवाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग सख्ती से कानून का पालन कर सकें, लेकिन बिहार के नेता और अधिकारी सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर घूम रहे हैं. बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) की चल रही कार्यवाही के दौरान दर्जनों मंत्री और विधायक मोटर व्हीकल एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करते दिखे.

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर का होना अनिवार्य है. अगर गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा है तो 2 हजार रुपया या एक महीने की सजा या दोनों हो सकता है. विधानसभा की चल रही कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे दर्जनों मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर के ही घूम रही हैं. न्यूज़ 18 ने अपनी तफ्तीश में पाया कि पशु और मत्स्य विभाग मंत्री, ऊर्जा मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री, खान मंत्री सहित दर्जनों विधायक कानून को ताक पर रखकर वाहनों का इस्‍तेमाल कर रहे हैं.

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