सिटी पोस्ट लाइव : सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार ने ट्रैफिक रूल में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया है. अब लापरवाही से गाड़ी चलानेवलों के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी.अगर सड़क हादसे में दोषी पाए गये तो न केवल लाइसेंस बल्कि गाडी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा. परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है.संयुक्त जांच के लिए जिलास्तरीय परिवहन पुलिस के अलावा पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा. इसके लिए सड़क दुर्घटना के बाद जांच के लिए रोड सेफ्टी के तहत संयुक्त टीम का गठन किया गया गया है. इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर कारवाई की जायेगी.
अगर दुर्घटना के लिए जांच में दोषी पाये गये तो चालक का लाइसेंस रद्द करने के लिए एमवीआई की ओर से संबंधित डीटीओ कार्यालय को अनुशंसा भेजी जाएगी. परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं का कारण और दुर्घटनाओं की कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली है. परिवहन सचिव द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 3 सदस्यीय टीम दुर्घटनास्थल पर जाकर दुर्घटना के बारे में त्वरित कार्रवाई करेगी, ताकि सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ दिया जा सके. परिवहन विभाग के मुताबिक सड़क दुर्घटना की वैज्ञानिक जांच करने वाले अधिकारी एक साथ मिलकर जांच करेंगे, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर उसका निदान ढूंढा जा सके.
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