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लॉक डाउन में किसको है वगैर पास के घूमने की छूट, सभी SP-DM को निर्देश जारी.

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लॉक डाउन में किसको है वगैर पास के घूमने की छूट, सभी SP-DM को निर्देश जारी.

सिटी पोस्ट लाइव :लॉक डाउन के दूसरे  फेज में पुलिस बहुत सख्ती से पेश आ रही है.अब वगैर पास के कोई निजी कार या बाईक से कहीं आ जा नहीं सकता.लेकिन  लॉक डाउन में कार्य कर रहे सरकारी, बैंक,मेडिकल एवं अतिआवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को पास की आवश्यकता नहीं होगी.  सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों का पहचान पत्र ही उनका पास होगा.केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मियों एवं अन्य संस्थानों के कर्मियों को ऑफिस आने-जाने के लिये किसी तरह के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी.

मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया.परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी. पटना उच्च न्यायालय , जिला व्यवहार न्यायालय,  केंद्र और राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड /निगम / सोसायटी , विभिन्न आयोग, के पदाधिकारी / कर्मी यदि कार्यालय आने जाने के लिए अपने निजी वाहन (दोपहिया/  चार पहिया)  का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास  की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का आइडेंटी कार्ड हो. ऐसे वाहनों को आईडेंटिकार्ड के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.

गौरतलब है कि अनाधिकृत लोगों को पुलिस पकड़ रही है,उनके वाहनों को जप्त कर रही है.उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है. अब तक सैकड़ों दोपहिया और चार पहिया वाहन जप्त किये जा चुके हैं.बिहार पुलिस के मुखिया श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय ने सभी जिलों के एसपी को लॉक डाउन को हर कीमत पर सफल बनाने का आदेश दिया है.अब कोई फल-शब्जी और राशन खरीदने के लिए भी अपनी निजी कार या फिर बाईक का इस्तेमाल नहीं कर सकता.

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