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खैनी-गुटका खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल.

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खैनी-गुटका खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो होगी 6 महीने की जेल.

सिटी पोस्ट लाइव: कोरोना संकट के बीच देश के पर्यावरण में अभूतपूर्व सुधार हुआ है.इस बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है.अब सार्वजनिक स्थलों पर पान-खैनी और गुटखा खाकर थूकने वाले जेल जायेगें. आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना संकट के अवसर पर कोई भी व्यक्ति तंबाकू खा कर सार्वजनिक जगहों पर या इधर-उधर थूकते हुए पकड़ा जाएगा तो भारतीय दंड विधान की धारा 268 एवं 269 के तहत उसे 6 माह का कारावास एवं ₹200 का जुर्माना किया जा सकता है. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आईसीएमआर नई दिल्ली द्वारा जारी एडवाइजरी  के अनुसार  गुटका, पान मसाला, खैनी और जर्दा खाकर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है.इसी एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है.

बिहार सरकार के द्वारा पहले ही पान मसाला में मैग्निशियम कार्बोनेट होने की वजह से 15 पान मसालों पर रोक लगा दी गई है.सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति इन 15 पान मसालों का बिक्री भंडारण,  विनिर्माण नहीं कर सकता.आईसीएमआर के जारी गाइडलाइन के तहत बिहार के कुछ जिलों में डीएम ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है.

बिहार के तकरीबन एक तिहाई जिला जिला के डीएम ने अपने जिले में सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय एवं प्रसिद्ध परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है. जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गुटका, खैनी या फिर किसी तरह का तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है. इसे खाकर अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान सहित इधर-उधर थूकता है तो वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है.इतना ही नहीं इससे संचारी रोग फैलने की भी जबरदस्त आशंका है.

आईसीएमआर के एडवाइजरी के तहत आदेश जारी करने वाले जिले निम्न हैं। पूर्णिया, मोतीहारी, मुंगेर, बेगूसराय, शिवहर, जहानाबाद, अरवल, कैमूर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सुपौल, सारण और खगड़िया के डीएम के के द्वारा एसपी , डीडीसी, एसडीओ, वीडियो सहित सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

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