ढुल्लू महतो और उनके भाई के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश आंनद सेन की अदालत ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को बुधवार को बहुत बड़ी राहत दी है। हाइकोर्ट ने भाजपा विधायक ढुल्लू महतो व उनके भाई शरत महतो के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष पूर्व डोमन महतो ने विधायक ढुल्लू महतो व उनके समर्थक अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह एवं डंपी मंडल के विरुद्ध मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया था। इसकी प्राथमिकी 15 फरवरी को दर्ज की गयी थी। 18 फरवरी को पुलिस ने ढुल्लू महतो समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। गिरफ्तारी के डर से 16 दिनों से फरार चल रहे बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो फरार थे। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को धनबाद कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी जहां से आज उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए 19 फरवरी को उनके चिटाही स्थित आवास को पुलिस ने छावनी में बदल दिया था, लेकिन इससे पहले ही ढुल्लू फरार हो गये थे। कतरास थाना कांड संख्या 178/2019 के तहत दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी बड़े अधिकारियों के साथ ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी के लिए बाघमारा के चिटाही पहुंचे थे। करीब आधे घंटे की सर्च के बाद भी धनबाद पुलिस ढुल्लू को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। क्योंकि इससे पहले ही वो फरार हो गए थे। इस दौरान पुलिस ने ढुल्लू की तलाश में लगभग 50 से अधिक संभावित जगहों पर छापेमारी कर चुकी है।
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