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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा, ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा, ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद

सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार को शर्मसार करने वाले इस मामले में गुनाहगारों के गुनाहों का हिसाब हो गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। ये मामला मुंबई की टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के बाद सामने आया था. इस मामले में साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में आरोप तय किया था. बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 40 नाबालिग बच्चियों और लड़कियों से रेप और यौन शोषण होने की बात सामने आई थी. इस मामले में आरोप है कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ रेप हुआ था, वो ब्रजेश ठाकुर का है.

मामला सुर्खियों में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिहार से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने 20 मार्च, 2018 को मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों में आठ महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, रेप, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे.

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