15 फरवरी से कटेगा आपका ई चालान, ऑनलाइन पेमेंट के साथ होगी आप पर कार्रवाई
सिटी पोस्ट लाइव : यातायात नियमों के उलंघन के बाद अब चालान भरने के लिए कोई बहाना नहीं चलने वाला है. क्योंकि 15 फरवरी से चालान भरने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. नए नियमों के तहत अब सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस से चालाना काटे जाएंगे. ये चालान ऑन स्पॉट ट्रैफिक रूल (Traffic Rule) तोड़ने वाले और मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघनकर्ताओं से लिया जाएगा. जिसका मोड अब अब ई-चालान होगा. यानी ई चालान काटकर ही जुर्माने की राशि वसूलने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. सरकार जुर्माना भरने वालों को डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा पेटीएम से जुर्माने की राशि जमा करने की सुविधा मुहैया कराने जा रही है. मतलब कि आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. या मैं अपना कार्ड भूल आया. पुलिस आपसे किसी भी तरह से नियम का उलंघन करने पर चालान भरवाएगी
बता दें 15 फरवरी के बाद जिलों में मैनुअली चालान का रसीद अब नहीं कटेगा. केवल पुलिस को ही मैनुअली चालान काट सकने के अधिकार होंगे. इतना ही नहीं इस सुविधा से वैसे वाहन चलाने वालों पर खास नजर होगी, जो बार-बार नियमों को तोड़ते हैं. ई चालान में आपके डेटा दर्ज हो जायेगा कि आपने इससे पहले कब चालान भरा क्यों भरा और कितना. इस तरह से यदि आप बार बार नियमों का उलंघन करते पकड़े जाते हैं तो, आपका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. परिवाहन विभाग के अधिकारियों की मानें तो सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर वाहन निरीक्षक और प्रवर्तन दारेागा को पटना के विश्वेशरैया भवन सचिवालय में हैंडहेल्ड डिवाइस चलाने की खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है. जिसका इस्तेमाल 15 से शुरू हो जायेगा.
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