पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को सुनाई मौत की सज़ा
सिटी पोस्ट लाइव : पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को राजद्रोह मामले में पाकिस्तान की विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. 3 नवंबर, 2007 को आपातकाल की स्थिति के लिए मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. मुशर्रफ को 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था. परवेज मुशर्रफ 2016 से पाकिस्तान से बाहर हैं और दुबई में रह रहे हैं. परवेज मुशर्रफ को 3 दिसंबर को दुबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मुशर्रफ दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं. परवेज मुशर्रफ को ब्लड प्रेशर से जुड़ी भी दिक्कतें हैं.
पांच जजों की बेंच में दो के मुकाबले तीन जजों ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला सुनाया. बेंच ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि उसने इस मामले में तीन महीने तक तमाम शिकायतों, रिकॉर्ड्स, जिरह और तथ्यों की जांच की और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 6 के मुताबिक मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी पाया है. उन पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को ऐसी सजा सुनाई.
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