घूसखोर अभियंता को जेल पहुंचाने वाले BJP MLC की निर्माण कंपनी का रजिस्ट्रेशन निलंबित
जांच के लिए हुआ था उड़नदस्ता दल का गठन, भारी गड़बड़ी मिलने पर RCD ने कर दी है कार्रवाई.
घूसखोर अभियंता को जेल पहुंचाने वाले BJP MLC की निर्माण कंपनी का रजिस्ट्रेशन निलंबित.
सिटी पोस्ट लाइव ; भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के विधान अशोक अग्रवाल को ईनाम मिल गया है.उनके बेटे की निर्माण कंपनी टॉपलाइन इंफ्रा प्रोजेक्ट PVT.LTD का रजिस्ट्रेशन 2 सालों के लिए निलंबित कर दिया गया है. RCD ने येकार्वाई की है. उसका कहना है कि भारी गड़बड़ी की वजह से ये कारवाई की गई है. खबर के अनुसार एनएच प्रमंडल अररिया में इस कंपनी को एनएच-327E का कार्य आवंटित किया गया था.एकरारनामा के अनुसार 43.26 करोड़ रू और कार्य प्रारंभ करने की तिथि 13.2.16 एवं समाप्ति की 12.2.17 थी.
पथ निर्माण विभाग की तरफ से उडनदस्ता टीम गठित कर जांच कराई गई तो कई तरह की गड़बड़ी मिली.इसके बाद कंपनी पर आरोप गठित किए गए. कंपनी पर लगे आरोपों के संबंध में विभाग ने स्पष्टीकरण की मांग की. इसके बाद बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल की कंपनी ने अंतिम स्पष्टीकरण 3.8.2019 को दिया. लेकिन कंपनी ने बिना वांछित कागजात दिए स्पष्टीकरण स्वीकार करने का अनुरोध किया था जिसे विभाग ने अस्वीकार कर दिया. बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के प्रावधानों के आलोक में संवेदक TOPLINE INFRA PROJECTS PVT.LTD का निबंधन दो सालों के लिए निलंबित कर दिया गया.
गौरतलब है कि कटिहार पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार को 16 लाख रू घूस लेते गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि घुसखोर अभियंता को गिरफ्तार करवाने की योजना विधान पार्षद ने बनाई थी. अभियंता तो रिश्वतखोर था, रंगेहाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार हो ही गया लेकिन विधान पार्षद अपनी कंपनी को बचा नहीं पाए.उनकी कंपनी का निबंधन दो सालों के लिए पथ निर्माण विभाग ने निलंबित कर दिया.
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