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चारा घोटाला में जेल में कैद पूर्व IAS सजल चक्रवर्ती को मिली जमानत

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चारा घोटाला में जेल में कैद पूर्व IAS सजल चक्रवर्ती को मिली जमानत

सिटी पोस्ट लाइव : चारा घोटाले के मामले में सालों  से जेल में कैद झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को झारखंड हाईकोर्ट ने आज जमानत दे दी. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत दी है.गौरतलब है कि सजल चक्रवर्ती को पहले ही एक मामले में जमानत मिल चुकी थी और अब चाईबासा मामले में जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ़ हो गया है.

गौरतलब है कि संयुक्त बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी. साथ ही उन पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. चाईबासा कोषागार से 37.37 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में चक्रवर्ती को यह सजा सुनाई गई थी. सजल चक्रवर्ती 1992-95 के बीच चाईबासा जिले के डीएम थे. वे कई बीमारियों से जूझ रहे हैं.

वहीं आज झारखंड हाईकोर्ट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई. बीते शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका दायर की थी. लालू यादव ने अपनी बीमारियों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है.लेकिन शुक्रवार को केस मेंशन नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी.

अब लालू यादव की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई छठ पूजा के बाद 8 नवंबर को होगी. जाहिर है लालू यादव की दिवाली और छठ पूजा इसबार जेल में ही गुजरेगी. दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव को साल 2018 में 24 मार्च को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सात-सात वर्ष बामशक्कत कैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके अलावा चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में भी वो सजायाफ्ता हैं. लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपए गबन करने का आरोप है.

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