जलजमाव पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार से एक हफ्ते में मांगा कार्रवाई का ब्योरा
सिटी पोस्ट लाइवः पटना के भीषण जलजमाव पर अब पटना हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखायी है। पटना हाईकोर्ट ने आज सरकार को एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का कहा है। जलजमाव को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। न्यायलय ने बिहार सरकार को जलजमाव को लेकर हुई कार्रवाई का ब्योरा 25 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।कोर्ट ने सरकार से सफाई व्यवस्था युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि डेंगू से रोकथाम के लिए तेजी से कदम उठाएं।
कोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक रिपोर्ट दीजिए कि जलजमाव से बचने के लिए अबतक आपने क्या कोशिश की है.पटना हाईकोर्ट के वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है।बता दें कि 16 अक्टूबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और सस्पेंड करने की नीति पर भी सख़्त नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि ड्रेनेज सिस्टम के ध्वस्त होने और उससे होने वाले भयानक जलजमाव के कारणों की जांच के लिए कमिटी करेगी. इसमें एक्सपर्ट भी होंगे. इसके जिम्मेदार अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा.
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