मुजफ्फरपुर शेल्टर होम : वापस घर भेजी जाएंगी 8 पीड़ित लड़कियां, SC गुरुवार को देगा आदेश
सिटी पोस्ट लाइव : सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फरपुर आश्रय गृह (शेल्टर होम) मामले में पीड़िताओं को उनके परिवारों को सौंपने के मामले में गुरुवार को आदेश देगा. शीर्ष अदालत ने टीआईएसएस (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान) को अपनी रिपोर्ट 11 सितंबर को दाखिल करने का निर्देश दिया था. यह रिपोर्ट लगभग दो दर्जन लड़कियों के पुनर्वास की संभावना के संबंध में थी. वहीँ बाल कल्याण समिति और बिहार सरकार इस मामले में गुरुवार को जवाब देंगे.
TISS रिपोर्ट के अनुसार 20 पीड़ित लड़कियों में से 8 को उनके घर भेजा जा सकता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी और बिहार सरकार को गुरुवार को जवाब देने को कहा है. इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कोई आदेश जारी करेगा. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और उत्पीड़न उजागर होने के बाद बिहार समेत देश भर में हड़कंप मच गया था. इस मामले में कई राजनेताओं की संलिप्तता भी सामने आई थी.
बता दें कि बीते जुलाई में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने TISS को आदेश दिया था कि वो बालिका गृह में यातना सह चुकी सभी 44 लड़कियों के पुनर्वास का प्लान तैयार करे, और चार हफ्ते में लड़कियों के पुनर्वास की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी लड़कियों के लिए अलग-अलग पुनर्वास का प्लान बनाया जाए.
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