बिहार की पांच बड़ी खबरें, बालू और शेल्टर होम और पुलिस महकमे में भारी हेरफेर
सिटी पोस्ट लाइव : मंगलवार का दिन बिहार के लिए बेहद ख़ास रहा. इस दिन पुलिस महकमे में भारी फेरबदल के साथ पुलिस व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन का फैसला सरकार ने लिया.मंगलवार की देर शाम 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. वहीं आईजी मुख्यालय नैय्यर हसनैन खां को आईजी प्रोविजन का अतिरिक्त प्रभार मिला है. पटना के आईजी, डीआईजी और ट्रैफिक एसपी को बदल दिया गया है. संजय सिंह सेंट्रल रेंज के नए आईजी, जबकि ईओयू के एसपी डी अमरकेश को ट्रैफिक एसपी पटना बनाया गया है. पटना के जोनल आईजी सुनील कुमार को विशेष सचिव, गृह विभाग के विशेष शाखा में पोस्टिंग मिली है. गृह विभाग में विशेष सचिव रहे पारस नाथ को मगध क्षेत्र का आईजी बनाया गया है. डीआईजी पटना राजेश कुमार को बेगूसराय रेंज का डीआईजी बनाया गया है.
एक तरफ पुलिस महकमे में भारी फेरबदल की तैयारी में सरकार जुटी हुई थी तबतक रामकृष्णानगर के जगनपुरा सर्विस लाइन रोड में गैस गोदाम के पास मंगलवार देर रात एक रिटायर आईपीएस अजय कुमार वर्मा तथा उनकी पत्नी व बच्चों पर बाइकर्स गैंग के बदमाशों के द्वारा जानलेवा हमला कर दिए जाने की खबर आ गई. अलग-अलग बाइक पर करीब बीस की संख्या में आए हमलावरों ने हाकी स्टिक व डंडे से मारपीट की. हमले में रिटायर आईपीएस व उनके पुत्र जख्मी हो गए हैं. सूचना पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, हमलावर भाग चुके थे. घटना के पीछे रिटायर आईपीएस के वाहन में बाइक से धक्का लगने के बाद हुआ विवाद को अहम कारण बताया गया है.
मंगलवार को नीतीश सरकार की कैबिनेट ने 18 अहम् फैसलों पर मुहर लगा दिया है.अब किसी भी व्यक्ति, कंपनी अथवा संस्था को दो से अधिक बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं दी जाएगी. साथ ही किसी को भी अधिकतम 200 हेक्टेयर क्षेत्र के घाट की ही बंदोबस्ती मिलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार बालू खनन नीति 2019 को मंजूरी दी गई. एक जनवरी 2020 से नई बंदोबस्ती लागू होगी. बालू की कीमत बाजार मूल्य के हिसाब से तय होगी.
इस नई नीति से बंदोबस्तधारियों की संख्या में वृद्धि होगी. अधिक रोजगार का भी सृजन होगा. बालू के व्यवसाय पर किसी का एकाधिकार नहीं रहेगा. आम लोगों को भी आसानी से बालू उपलब्ध होगा. बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि पुरानी नीति में एक ही व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कई बालू घाटों की बंदोबस्ती ली जाती थी.अब ऐसा नहीं हो सकेगा. अगर कोई दो घाट लेता भी है तो उसका क्षेत्र 200 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा. यही नहीं अगर एक ही घाट 200 हेक्टेयर क्षेत्र का है तो तो संबंधित व्यक्ति या कंपनी को दूसरे घाट की बंदोबस्ती नहीं मिलेगी.
शेल्टर होम में डॉक्टर से लेकर काउंसलर तक तैनात किये जाने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है. राज्य सरकार शेल्टर होम की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शेल्टर होम में डॉक्टर से लेकर काउंसलरों की तैनाती की जाएगी. समाज कल्याण विभाग 1400 पदों पर नियुक्ति करेगा. इसके लिए 25 अगस्त के बाद आवेदन लिए जाएंगे. नियुक्ति प्रक्रिया स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम केतहत शुरू की जाएगी. विभागी सूत्रों के मुताबिक जिला और अनुमंडल स्तर पर नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए जिलों में प्राप्त आवेदनों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. मेधा सूची में आए आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा.
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