सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दूसरे राज्य से शराब पीकर आना भी शराबबंदी कानून का उलंघन
सिटी पोस्ट लाइवः बिहार के शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य से शराब पीकर बिहार की सीमा में प्रवेश करना भी शराबबंदी कानून का उलंघन है और पुलिस को ऐसी स्थिति में शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जज अशोक भूषण और केएम जोसेफ की बेंच ने साल 2016 के एक मामले में आरोपियों को कोई राहत देने से इंकार कर दिया है.
इस मामले में आरोपियों ने पटना हाई कोर्ट द्वारा स्थानीय मजिस्ट्रेट के निर्णय को सही ठहराए जाने को चुनौती दी थी. आरोपियों की ओर से उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्होंने शराब का सेवन अपनी ‘प्राइवेट गाड़ी’ में बिहार की सीमा के बाहर किया था और वे बिहार में भी अपनी प्राइवेट गाड़ी में सफर कर रहे थे. इस कारण उन्होंने बिहार में शराबबंदी की किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया.
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