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सासाराम लोकसभा चुनावी प्रत्याशियों के लिये ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया नियम

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सासाराम लोकसभा चुनावी प्रत्याशियों के लिये ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किया नियम

सिटी पोस्ट लाइव : चुनाव आयोग के निर्देश पर कैमूर में सासाराम लोकसभा के चुनावी प्रत्याशियों के लिये ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने नियम कानून जारी कर दिया है. कैमूर लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले तमाम प्रत्याशियों को अपने चल व अचल संपत्ति के साथ साथ आपराधिक मामलों की भी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा उन्हें खुद की शैक्षणिक योग्यता व मोबाइल नंबर के साथ साथ वार्षिक आय के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी.

जिला निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करते समय खुद पर लंबित आपराधिक मामलों या न्यायालय में दंडित किए गए मामलों के बारे में जानकारी देनी होगी. अगर प्रत्याशी किसी मामले में दंडित है तथा अपील पुनर्विचार आवेदन दाखिला किया है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी.इस जानकारी में वाद का नंबर, संज्ञान लिए गए न्यायालय का नाम व उसकी तिथि भी अंकित करनी होगी.

इसके अलावा अभ्यर्थी को अपनी चल व अचल संपत्ति के अलावा आश्रित के पास मौजूद संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा. इसके अलावा उनके मकान की स्थिति व उसके बाजार मूल्य के बारे में भी विवरण अंकित करना होगा. नामांकन फार्म में चल अचल संपत्ति में नकद, बैंक बैलेंस, बांड, फिक्स डिपोजिट, वाहन व आभूषण के बारे में विवरण देना होगा. इसमें अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में स्कूल व कॉलेज के साथ विवरण अंकित करेंगे. सभी अभ्यर्थी को अपने विवाहित या अविवाहित जीवन से लेकर पेशा, वार्षिक आय, पुत्र-पुत्री के बारे में, विवरण तथा मोबाइल नंबर देना होगा.

तमाम बातों की जानकारी के लिए उनके नामांकन पत्र के कॉलम अंकित होगा. अगर इनमें कोई भी जानकारी सही तरीके से नहीं दी गई तो उनका नामांकन अस्वीकृत हो जाएगा. 70 लाख तक ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशीआयोग की ओर से चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी को 70 लाख रुपये तक खर्च करने का ही प्रावधान है. तथा नामांकन के दौरान हर एक कॉलम को भरना अनिवार्य है.आयोग ने इस बार उम्मीदवार को नामांकन के समय पांच साल का आयकर रिटर्न फार्म देना अनिवार्य कर दिया है.

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