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पटना हाईकोर्ट ने इंटर टॉपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय को दी जमानत

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पटना हाईकोर्ट ने इंटर टॉपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय को दी जमानत

सिटी पोस्ट लाइव- बिहार के बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट ने तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. यह जमानत उन्हें अपनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिये दिया गया है. आपको बता दें कि बिहार में इंटर टॉप करनेवाली छात्रा के बारे में उसकी क्षमता को लेकर काफी बवाल मचा था.

यह खुलासा एक टीवी चैनल ने टॉपर से इंटरव्यू लेने के बाद किया था. बाद में बिहार बोर्ड ने उस इंटर परीक्षा परिणाम को रद्द करते हुए जांच –परख करने के बाद योग्य परीक्षार्थी को टॉपर घोषित किया गया था. वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद कई हाई- प्रोफाईल व्यक्तियों कि गिरफ्तारी भी हुई थी. जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने अमित कुमार की जमानत याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. बता दें बच्चा राय इस घोटाले का मास्टरमाइंड है जो जून 2016 से ही जेल में बंद है. बच्चा राय की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखा गया था.

कोर्ट ने उसकी बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए 3 महीने इलाज कराने के लिए जमानत दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत की अवधि खत्म होने के बाद बच्चा राय को निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया है. गौरतलब है किबिहार के इस बहुचर्चित घोटाले में कई लोगों को जेल की हवा खाने पड़ी थी जिसमें बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और सचिव हरिहरनाथ झा, उषा सिन्हा समेत कई चेहरे शामिल थे. इस इंटर घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री के सुशासन पर भी सवाल उठ खड़े हुए थें. जिसके बाद विरोधियों ने नीतीश कुमार पर शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का भी आरोप लगाया था.

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