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केबल ऑपरेटर और DTH कंपनियों पर कसा TRAI का शिकंजा, मनमानी वसूली पर लगाम

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केबल ऑपरेटर और DTH कंपनियों पर कसा TRAI का शिकंजा, मनमानी वसूली पर लगाम

सिटी पोस्ट लाइव: केबल टीवी और डीटीएच के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है. अब केबल और डीटीएच  का प्रयोग करने वाले ग्राहकों से कम्पनियाँ मनमानी रकम नहीं वसूल पाएगीं. अब लोगों को केवल अपने पसंदीदा चैनल देखने के लिए ही पैसा देना होगा. उनके ऊपर केबल ऑपरेटर और डीटीएच कम्पनियाँ कोई पॅकेज थोप नहीं पायेगी. अब ग्राहक जितने चैनल्स देखेंगे, उतने ही पैसे चुकाने होंगे. केबल और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने नए नियम जारी कर दिए हैं. इन नियमों को तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

केबल ऑपरेटर और DTH कंपनियों की मनमानी पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने शिकंजा कसा है. TRAI ने केबल और ब्रॉडकास्‍ट इंडस्‍ट्री के लिए नए नियम जारी किए हैं. TRAI ने अपने आदेश में कहा है कि DTH या केबल ऑपरेटर्स को 130 रुपये प्रति महीने में 100 फ्री टु एयर चैनल दिखाने होंगे. इसके अनुसार, अब ग्राहक जितने चैनल देखना चाहेंगे उन्हें उतने के ही पैसे देने होंगे. यह नया नियम 29 दिसंबर से लागू हो जाएगा. अगर कोई ग्राहक फ्री टु एयर चैनल के अलावा दूसरे चैनल देखना चाहते हैं तो उन्‍हें अलग से भुगतान करना होगा. नए नियम के अनुसार, इलेक्‍ट्रॉनिक यूजर गाइड में हर चैनल की एमआरपी दी जाएगी. चैनलों के लिए ज्‍यादा पैसे वसूलना गैर-कानूनी होगा. नए कानून का उल्‍लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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