City Post Live
NEWS 24x7

आर्म्स एक्ट मामले मे गिरफ्तार हुए मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा,अगली सुनवाई 19 को

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

सिटी पोस्ट लाइव : आर्म्स एक्ट मामले में बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के चंद्रशेखर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है. कार्ट में आज पेशी क बाद उसे न्यायिक हिरात में भेजा गया है. बता दे कि उधर पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की भी कोर्ट के सामने सरेंडर करने की खबरें आ रहीं थी. लेकिन मंजू वर्मा के वकील ने उनकी ओर से कोर्ट में अर्जी डालकर समय मांगा है. बता दे कि कुछ दिन पहले ही फरार चल रहे मंजू वर्मा के पति ने कोर्ट के सामने पुलिस द्वारा दबाव बनाने के बाद सरेंडर कर दिया था.

 

बता दे कि कोर्ट के सामने सरेंडर करने के बाद आज चंद्रशेखर को बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल न्यायालय में पेश किया गया. इस दौरान मंजू वर्मा को लेकर किए गए सवाल के जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि -“उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया के तहत वारंट जारी हुआ है. वे न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत के हिसाब से ही आत्मसमर्पण करेंगी.” वही कोर्ट ने आज की सुनवाई में चंद्रशेखर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट इस मामले में अब अगली सुनवार्इ् 19 नवंबर को करेगी. द्रशेखर वर्मा का नाम शेल्टर होम केस में आने के बाद बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था. बेगूसराय के एसपी ने चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था. ये गिरफ्तारी उनके घर से मिले अवैध कारतूसों के मामले में होनी थी.

 

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह महारेपकांड मामले की सुनवाई करते हुए बहुत ही तल्ख़ टिपण्णी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस मामले में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कोर्ट से कहा कि उसकी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा छिप गई हैं. जबसे उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, तब से उन्हें ट्रैस नहीं किया जा सका है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि ऑल इज नॉट वेल इन बिहार. उन्होंने कहा कि आपके पूर्व मंत्री छिप गई हैं और सरकार नहीं जानती कि वे कहां हैं?

यह भी पढ़ें – मंजू वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए दी अर्जी,कहा-“फरार घोषित न किया जाये”

 

 

 

 

 

- Sponsored -

-sponsored-

- Sponsored -

Comments are closed.