City Post Live
NEWS 24x7

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बिहार में भी रात आठ से दस बजे के बीच ही छोड़ सकेंगे पटाखे

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बिहार में भी रात आठ से दस बजे के बीच ही छोड़ सकेंगे पटाखे

सिटी पोस्ट लाइव : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बिहार में भी पटाखा फोड़ने का समय तय कर दिया गया है. इस बार दिवाली में बिहार के लोग  भी रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ सकेंगे.  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बिहार सरकार ने भी लागू करने का निर्णय लिया है. कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी पहली बार पटाखा जलाने और आतिशबाजी करने का समय तय किया है.

 

इस मामले में वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण ने बताया कि -“कोर्ट के निर्णय के आधार पर बिहार में भी पटाखा फोड़ने का समय वही रहेगा.इस समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा.”  उन्होंने लोगों से निर्धारित समय पर ही पटाखा फोड़ने की अपील की और कहा कि – “आम लोगों को ये जानकारी मीडिया के माध्यम से भी दी जाएगी. बता दें पटाखाें की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि -“ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बनाने पर पूरे देश में पाबंदी है.दीवाली पर इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संतुलन बनाने की कोशिश की है. कोर्ट ने कहा है कि देश में पटाखों पर पूरी तरह बैन नहीं लगाया जा सकता.”

 

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. दीवाली पर आतिशबाजी से प्रदूषण के खतरे को देखते हुए कोर्ट ने  आतिशबाजी की अनुमति तो दी है लेकिन कुछ शर्तों के साथ. ये पटाखे दीवाली के दिन केवल रात 08 बजे से 10 बजे के बीच छोड़े जा सकेंगे जबकि क्रिसमस और नए साल के मौके पर फायरक्रैकर्स रात 11.55 से रात 12.30 तक ही छोड़े जा सकेंगे.

यह भी पढ़ें – “आरक्षण को खत्म करने की किसी में ताकत नही” – नीतीश कुमार

- Sponsored -

-sponsored-

-sponsored-

Comments are closed.