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5 लोगों को जज बनाने की पटना हाईकोर्ट की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से खारिज

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5 लोगों को जज बनाने की पटना हाईकोर्ट की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से खारिज

सिटी पोस्ट लाइव : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने चार वकीलों और एक जूडिशियल ऑफिसर को पटना हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति  की सिफारिश को खारिज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार उन्होंने  फाइल लौटा भी  दी है.गौरतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने इन नामों की सिफारिश जनवरी में की थी जिसे कॉलेजियम ने नहीं माना है.

पटना हाई कोर्ट ने एडवोकेट सुनील कुमार मंडल, आनंद कुमार ओझा, मोहम्मद नदीम सिराज और निवेदिता निर्विकार को जज बनाने की सिफारिश की थी. लिस्ट में जूडिशियल ऑफिसर बिदु भूषण पाठक का नाम भी था जो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं. पटना हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी में इन नामों की सिफारिश कॉलेजियम से की थी. कॉलेजियम में शामिल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने 24 अक्टूबर को दो अलग-अलग प्रस्ताव पारित कर फाइल लौटाने का फैसला किया.

गौरतलब है कि पटना  हाईकोर्ट ने 15 जनवरी 2018 को पाठक को जज बनाने की सिफारिश की थी.  इसके तीन दिनों बाद 18 अक्टूबर को चारों वकीलों को बतौर हाई कोर्ट जज प्रमोट करने की सिफारिश की गई थी. लेकिन कॉलेजियम ने सभी नामों को एकसाथ खारिज कर देने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है..

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