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लालू यादव पर आयकर विभाग का शिकंजा,128 करोड़ की बेनामी संपत्ति हो सकती है जब्त

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लालू यादव पर आयकर विभाग का शिकंजा,128 करोड़ की बेनामी संपत्ति हो सकती है जब्त

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. लालू यादव के परिवार के हाथ से दिल्ली और पटना स्थित संपत्ति जा सकती है. बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत दोनों ही शहरों में लालू की पॉश इलाके की संपत्ति जा सकती है. इस बात की पुष्टि खुद एक शीर्ष अधिकारी ने की है. उन्होंने बताया कि -“बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत आयकर विभाग ने लालू प्रसाद यादव के परिवार की कुल 17 संपत्तियों को सीज किया है, जिनकी अनुमानित कीमत 128 करोड़ रुपए हैं.

 

आयकर विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि -“लालू के परिवार की इन संपत्तियों की कुल कीमत 127.75 करोड़ रुपए है. ये संपत्तियां मुख्य रूप से पटना में निर्माणाधीन एक मॉल, दिल्ली में न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी में घर, दिल्ली एयरपोर्ट के पास ढाई एकड़ जमीन है. इन संपत्तियों को आयकर विभाग ने पिछले वर्ष सितंबर माह में अटैच किया था और लालू के परिवार के सदस्यों के खिलाफ चार मामले बेनामी एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे. ऐसे में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद इन सभी संपत्तियों को लालू का परिवार खो सकता है.

 

 

 

बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि फर्जी कंपनियों के जरिए इन संपत्तियों को खरीदा गया था. इन संपत्तियों के मालिकाना हक को बाद में दूसरे सदस्यों राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, चंदा, मीसा, रागिनी, शैलेश कुमार को स्थानांतरित कर दिया गया था. आयकर विभाग अधिकारी ने कहा बेनामी संपत्ति के कानून के अनुसार इन संपत्तियों को आयकर विभाग अपने कब्जे में ले सकता है। हालांकि आयकर विभाग चाहे तो ये लोग इस जगह पर किरायेदार के तौर पर रह सकते हैं, जबतक कि कोर्ट में यह मामला चलता है. आयकर विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि लालू के परिवार की इन संपत्तियों की कुल कीमत 127.75 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां मुख्य रूप से पटना में निर्माणाधीन एक मॉल, दिल्ली में न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी में घर, दिल्ली एयरपोर्ट के पास ढाई एकड़ जमीन है.

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