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दीपावली में आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा की दुकानें नहीं लगाने का आदेश

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दीपावली में आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा की दुकानें नहीं लगाने का आदेश

सिटी पोस्ट लाइव : दीपावली में शहर भर के विभिन्न आबादी वाले क्षेत्रों में लगने वाली पटाखों की दुकानों से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गयी है। जिला प्रशासन की ओर से पटाखा दुकानदारों को यह सख्त हिदायत दी गयी है कि वे आबादी वाले क्षेत्र में पटाखा की दुकानें नहीं लगाये। प्रशासन की ओर से मोरहाबादी मैदान को कलस्टर बनाने का निर्णय लिया है, जबकि हरमू मैदान तथा शहीद मैदान को भी कलस्टर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

जिला प्रशासन की ओर से पटाखा व्यवसायियों से कहा गया है कि वे दो दिनों में अपनी सुविधा अनुसार बताएं कि कहां कलस्टर बनाया जाए। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखलेश सिन्हा की अध्यक्षता में पटाखा व्यवसायियों के साथ बैठक हो चुकी है। एडीएम ने बताया कि व्यवसायियों से कहा गया है कि कलस्टर में पटाखा बेचने से सिक्युरिटी के साथ किसी अनहोनी से निपटने के लिए फायर बिग्रेड की गाड़ियां भी मौजूद रहेंगी। इसलिए, घनी आबादी वाले इलाके में पटाखा बिक्री नहीं होनी दी जाएगी। दीपावली को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तय किए गए कलस्टर में पटाखा बेचने के लिए करीब 600 लोग आर्म्स अफसर राजेश सिंह को अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन दे चुके हैं। बिना लाइसेंस की लगने वाली दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। अपर बाजार में संचालित किए जाने वाले पटाखा दुकानों का लाइसेंस जिला प्रशासन रद्द कर चुकी है। आर्म्स अफसर ने कहा कि 17 लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। जिला प्रशासन हर साल दीपावली से पहले दिशा-निर्देश जारी करता है कि किसी भी परिस्थिति में भवन, दुकान के बाहर, नाली के ऊपर, फुटपाथ पर और सरकारी भूमि का अतिक्रमण कर पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी। हर दुकान में अग्नि सुरक्षात्मक व्यवस्था जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, सुनिश्चित करनी होगी। जिला प्रशासन से बिना लाइसेंस लेने के बाद निर्धारित स्थान पर पटाखा की बिक्री की होगी। इसे नहीं मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, हर साल इस आदेश की अनदेखी होती रही है। आबादी वाले इस इलाके से लेकर मोहल्ले में भी पटाखा दुकानें सजती रही हैं।

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