सिटी पोस्ट लाइव : मणिपुर में एंटी मॉब लिंचिग कानून बनाने की चल रही है तैयारी … देश में बढ़ रहे मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बीच, पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में एंटी मॉब लिंचिग कानून बनाने की तैयारी चल रही है। मणिपुर में भी पिछले दिनों स्कूटर चोरी के आरोप में एक छात्र की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।मणिपुर के थोबल जिले के थारोइजम में 13 सितंबर को 26 साल के युवक फारूक खान नाम के छात्र की स्कूटर चोरी के आरोप में हत्या कर दी गई…इसके बाद लोग बड़ी संख्या में मॉब लिंचिंग की इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए।जिसके बाद मणिपुर राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को मणिपुर मॉब वॉयलेंस कंट्रोल एंड प्रोहिबिशन बिल पेश लाने का फैसला किया है। इस बिल को जल्द ही विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा।
मणिपुर सरकार के प्रवक्ता विश्वजीत ने कहा है कि राज्य में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए कड़ा कदम उठाना जरूरी है, जिसके लिए ये एंटी मॉब लिंचिंग कानून लाया जा रहा है।वर्तमान में मॉब लिंचिंग के अपराध में इंडियन पेनल कोड की धाराएं के तहत मुकदमा दर्ज़ की जाती है। तहसीन पूनावाला और तुषार गांधी जैसे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार को मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए अलग से विशेष कानून बनाने के लिए निर्देश की मांग की है।
केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह मॉब लिंचिंग रोकने के लिए अलग से कानून लागू करने पर विचार कर रही है। लिंचिंग पर लगाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशानिर्देश दिए हैं उनमें संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय पुलिस टीम का गठन भी शामिल है, लेकिन अभी तक केवल 9 राज्यों ने ही ऐसा किया है।कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहें हैं कि जब देश भर में भीड़ के द्वारा पीट-पीटकर मार डालने की घटनाएं लगातार हो रही हैं तब बाकी राज्यों में मॉब लिंचिंग के विरोध मे कड़े कानून क्यूँ नहीं लाया जा रहा है।
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