महिलाओं से ट्रेन में छेड़छाड़ करने पर होगी तीन साल की सजा
सिटी पोस्ट लाइव : रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ट्रेन में महिलाओ के साथ होनी वाली छेड़छाड़ की घटना में तीन वर्ष जेल की सजा का प्रस्ताव दिया है. RPF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि -“रेलवे अधिनियम में शामिल किये जाने के लिए आरपीएफ द्वारा प्रस्तावित नये प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दोषी को तीन वर्ष जेल की सजा हो सकती है.”
अधिनियम में संशोधन किये जाने का यह प्रस्ताव यदि मंजूर हो जाता है तो एक महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए सजा भारतीय दंड़ संहिता (आईपीसी) के तहत दी जाने वाली सजा की तुलना में रेलवे अधिनियम के तहत ज्यादा हो जायेगी. आईपीसी के तहत अधिकतम एक वर्ष जेल की सजा का प्रावधान है. बता दें कि आईपीसी के तहत ऐसे आरोपियों के एक साल की सजा का प्रावधान है.
अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए आरपीएफ ने इसे रेलवे अधिनियम में शामिल करने के लिए कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव भेजा है. जिसमें राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) की मदद के बिना इस तरह के आरोपियों को पकड़ने का अधिकार उन्हें दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि हर बार ऐसा मामला सामने आता है जहां एक महिला पर हमला किया गया या हम पाते हैं कि पुरुष, महिलाओं के डिब्बों में यात्रा कर रहे हैं तो हमें जीआरपी की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि रेलवे अधिनियम में इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं है.
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