पटना-दीदारगंज टोल प्लाजा पर फिर से टोल टैक्स वसूली शुरु, सुप्रीम कोर्ट का है आदेश
सिटी पोस्ट लाइव : पटना-बख्तियारपुर हाईवे पर स्थित दीदारगंज टोल प्लाजा पर एकबार फिर से टोल टैक्स वसूली का काम शुरू हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दीदारगंज टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली का काम दोबारा शुरू हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को ही आदेश जारी कर पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. गौरतलब कि पटना हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2018 को इस टोल प्लाजा को शिफ्ट करने का आदेश दिया था. इसके बाद 1 अगस्त से यहां टोल वसूली बंद हो गई थी. इस फैसले के खिलाफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) सुप्रीम कोर्ट चली गई थी. जिस पर गुरुवार को ही जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.
इससे पहले 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए टोल प्लाजा के पास स्थानीय लोगों ने धरना-प्रदर्शन भी किया था. यहां अप्रैल 2015 से ही टोल की वसूली की जा रही थी. टोल प्लाजा के खिलाफ 2012 में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर साल 2015 तक एकल पीठ में सुनवाई चली. इसके बाद मामले को NHAI ने हाई कोर्ट के दो सदस्य खंडपीठ में चुनौती दी.स्थानीय लोगों का कहना है कि यह टोल प्लाजा शहर में है जिसके कारण शहर में आने जाने के लिए भी उन्हें टोल टैक्स देना पड़ता है.
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