मुहर्रम-दशहरा में नहीं बजेगा डीजे, जुलूस निकालने के लिए लेना होगा लाइसेंस
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है. बुधवार को बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने डीजीपी-गृह सचिव और तमाम वरीय अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग मुहर्रम और कानून-व्यवस्था को लेकर किया. मुख्य सचिव ने मुहर्रम हो या दशहरा किसी भी पर्व में डीजे बजाने और जुलूस निकालने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. अब डीजे बजाने या जुलुश निकालने के लिए सबको बाकायदा लाइसेंस लेना होगा. वगैर लाइसेंस के डीजे बजाने वाले और जुलुश निकालने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई का आदेश दिया गया है.
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को हर हाल में मुहर्रम के दौरान शान्ति बनाए रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने साफ़ कह दिया है कि मुहर्रम और दशहरा के मौके पर शांति व्यवस्था हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए.
बुधवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार और डीजीपी केएस द्विवेदी ने सभी जिलों के डीएम, एसपी, आईजी और डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिलों में कानून व्यवस्था का हाल पता किया.ऐसे 12 जिले चिह्नित किए गए हैं जहां सबसे अधिक निगरानी रखे जाने की जरूरत .संदेहास्पद लोगों से बॉन्ड भरवाए जाने का निर्देश दिया गया है. पूरे बिहार में एहतियात के तौर पर आईपीसी की धारा 107 के तहत जो भी असामाजिक तत्व या संदेहास्पद व्यक्ति हैं उनसे पीआर बॉन्ड भरवाया जाएगा. शांति भंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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