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नीतीश का दहेज कानून : शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

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नीतीश का दहेज कानून : शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में दहेज प्रथा को लेकर नीतीश सरकार द्वारा बनाए गए कड़े कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है. शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फ्लैग्शीप प्रोजेक्ट दहेजमुक्त अभियान है. दहेज़ प्रथा ख़त्म करने के लिए जागरूकता अभियान के साथ साथ इससे निबटने के लिए उन्होंने कड़े कानून भी बनाए हैं.लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

दहेज प्रताड़ना के मामले में सीधी गिरफ्तारी पर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में सुनवाई की थी. उस समय फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को इसकी सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा है कि दहेज के मामले में प्रताड़ना की शिकायत मिलती है तो पुलिस पति व उसके परिवार को तुरंत गिरफ्तार करे. कोर्ट ने इन मामलों में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी हटा लिया है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में यदि दहेज पीड़िता शिकायत करती है तो उसकी शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कर पुलिस उसे तुरंत पकड़े.

बहरहाल इस फैसले से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दहेजमुक्त अभियान को और बल मिलेगा तथा इसमें तेजी आएगी.उनकी चाहत है कि समाज से दहेज का कोढ़ सदा-सदा के लिए खत्म हो जाए. इसी को लेकर बिहार में दहेज को लेकर कड़े नियम बनाए गये हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दहेज प्रताड़ना को लेकर बड़ा फैसला दे दिया है.

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