IRCTC घोटाला : राबड़ी-तेजस्वी के खिलाफ पटियाला कोर्ट में आज सुनवाई टली
सिटी पोस्ट लाइव : IRCTC रेलवे टेंडर घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 17 सितम्बर तक मोहल्लत मिल गई है. इनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब पटियाला कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. गौरतलब है कि इस मामले में अदालत ने राबड़ी और तेजस्वी को समन जारी कर 31 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया था. दोनों कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी 14 आरोपियों को राहत देते हुए जमानत दे दी थी.
30 अगस्त को ईडी ने राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था. इस मामले की अगली सुनवाई आज होने वाली थी. ईडी ने चार्जशीट में कहा है, ‘‘काफी महंगी जमीन के साथ प्रेम गुप्ता और सरला गुप्ता की एक कंपनी धीरे-धीरे राबड़ी देवी और तेजस्वी को बहुत ही मामूली कीमत पर ट्रांसफर कर दी गई. ईडी ने कहा, ‘‘जमीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल में लाई गई धनराशि संदिग्ध स्रोत से आई थी और मेसर्स अभिषेक फाइनांस कंपनी लिमिटेड नाम की एक एनबीएफसी का इस्तेमाल करके पी.सी. गुप्ता से जुड़ी कंपनियों के जरिए उसका धनशोधन किया गया था.’
इस मामले में ईडी ने अदालत से कहा था कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन धन शोधन मामले के सिलसिले में राबड़ी देवी समेत अन्य को आरोपी के तौर पर तलब करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत है. मालूम हो कि इस मामले में अदालत ने लालू को भी तलब किया था. लेकिन वो फिलहाल रांची के बेउर जेल में चारा घोटाला मामले में बंद है. इस वजह से उनकी पेशी पिछली बार भी नहीं हो पाई थी.
गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के रखरखाव का कार्य एक निजी कंपनी को दिया था. इसके बदले में उन्होंने पटना में करोड़ों रुपये की तीन एकड़ की जमीन अपने परिवार के नाम करवा ली थी.
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