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रांची : 15 दिन के अंदर चिल्ड्रेन हॉस्पिटल तोड़ने के आदेश, 4 लाख का जुर्माना भी लगा

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रांची : 15 दिन के अंदर चिल्ड्रेन हॉस्पिटल तोड़ने के आदेश, 4 लाख का जुर्माना भी लगा

सिटी पोस्ट लाइव : रांची नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए, शहर के बूटी मोड़ स्थित रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल को तोड़ने का निर्देश दिया है. इसके लिए निगम ने हॉस्पिटल को 15 दिन की मोहलत दी है. 15 दिन के अंदर हॉस्पिटल तोड़कर निगम को संचालक सूचना देगा.

निगम ने हॉस्पिटल संचालक पर गलत ढंग से निर्माण करने के कारण 4 लाख का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, हॉस्पिटल का निर्माण पब्लिक ओपन स्पेस वाली जमीन पर हुआ है. सीबीआई जांच में सामने आया कि आरआरडीए ने इसका नक्शा भी गलत ढंग से पास किया था.

इस हॉस्पिटल के अवैध निर्माण मामले की जांच 2011 में ही शुरू हुई थी. जांच कमिटी की रिपोर्ट के बाद अवैध निर्माण का केस दर्ज किया. हॉस्पिटल तक जाने वाले रास्ते को लेकर शिकायत दर्ज की गई. हॉस्पिटल तक जाने वाला रास्ता (मीन्स ऑफ एक्सेस) मात्र 4.72 मीटर है. इतनी चौड़ी सड़क पर मात्र 12 मीटर ऊंचाई ही मान्य है. जबकि बिल्डिंग की ऊंचाई 23.65 मीटर है.

सात साल पहले खुद आरआरडीए ने भी हॉस्पिटल के दो तल्ले तोड़ने का आदेश दिया था. लेकिन इसपर कोई एक्शन नहीं लिया गया. लेकिन अब नगर निगम ने सख्त निर्देश दिए हैं. देखना है कि 15 दिन में रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल क्या कदम उठाती है?

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