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बालिका गृह कांड पर हाई कोर्ट ने की मीडिया की तारीफ, खबर चलाने पर रोक बरक़रार

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सिटी पोस्ट लाइव : मुजाफरपुर बालिका गृह सेक्स कांड पर सीबीआइ जांच की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट ने मीडिया की तारीफ की है. कोर्ट ने कहा कि मीडिया की वजह से ही इस मामले का खुलासा हो सका है. मीडिया ने पूरी सच्चाई के साथ इस मामले को लोगों तक पहुंचाया. लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए. वहीं कोर्ट से जब यह पूछा गया कि बालिका गृह मामले की खबरों को छापा जाए या नहीं.  इस पर कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कोर्ट का आदेश देख लेना चाहिए. बता दें सोमवार को मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह इस केस की सुनवाई कर रहे थे. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जांच रिपोर्ट नियत तिथि पर नहीं सौंपे जाने पर सीबीआइ को जमकर फटकार लगाई थी और इसके साथ ही जांच के बीच में ही एसपी का तबादला किए जाने पर भी सवाल किया था.

आज उसी मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसका जवाब देते हुए सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि अफसरों की कमी की वजह से ही सीबीआइ एसपी का तबादला किया गया था. वहीं इस मामले कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी. आज हुए सुनवाई में  सीबीआइ के डीआइजी भी मौजूद रहे. बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले की जांच की स्‍टेटस रिपोर्ट जमा नहीं करने पर जांच एजेंसी सीबीआई की जमकर खिंचाई की थी और सवाल किया था कि जांच टीम का हिस्सा रहे सीबीआइ के एसपी का ट्रांसफर क्‍यों किया गया?

बता दें कि कोर्ट इस मामले में सीबीआई की जांच से नाखुश है और इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने बालिका गृह कांड की जांच की रिपोर्टिंग पर भी प्रतिबंध लगा दी थी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के महाधिवक्ता ने अपनी राय से राज्य सरकार को अवगत करा दिया, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग ने एक नोटिस भी जारी कर इस केस की खबर दिखाने और छापने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि जांच से संबंधित जानकारियां बाहर कैसे आ रही हैं? गौरतलब है कि मीडिया इस मामले को लगातार फॉलो कर रही थी. सीबीआई जांच की हर गतिविधियों पर नजर बनाये हुए थी. जिसपर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है.

 

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