सिटी पोस्ट लाइव : पटना हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में जांच से संबंधित मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी है. साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि जांच से संबंधित जानकारियां बाहर कैसे आ रही हैं? गौरतलब है कि मीडिया इस मामले को लगातार फॉलो कर रही थी. सीबीआई जांच की हर गतिविधियों पर नजर बनाये हुए थी. इससे सीबीआई को अपने जांच की प्रक्रिया में समस्या पैदा हो रही थी.इतना ही नहीं क्रिटिक्स के आधार पर मीडिया कौन गुनेहगार है और बेगुनाह ये भी तय कारने लगी थी. जिसपर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा है. अब मीडिया सीबीआई और मुज्जफरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड को लेकर कोई भी खबर नहीं चलाएगी.
बता दें मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप मामले पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. पटना हाई कोर्ट के महाधिवक्ता ललित किशोर ने सिटी पोस्ट लाइव बताया कि अब इस मामले में सुनवाई 27 अगस्त यानी सोमवार को की जाएगी. गौरतलब है कि चीफ जस्टिस एम आर शाह की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई करने वाली थी. लेकिन आज यह सुनवाई उनके राज्यपाल के शपथ समारोह में व्यस्त होने की वजह से टल गई है. अब सोमवार चीफ जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ मुजफ्फरपुर मामले में अब तक जांच की प्रोग्रेस की समीक्षा करेगी. आज कोर्ट में सीबीआई ने इस मामले की जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश कर दी है.
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