गृह मंत्रालय ने दी लालू प्रसाद पर केस चलाने की मंजूरी.
लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में 16 लोगों पर पहले से है चार्जशीट दाखिल, अब चलेगा मुक़दमा.
सिटी पोस्ट लाइव :बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के परिवार को नये साल में भी केश मुकदमों से राहत नहीं मिलनेवाली है.जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी है. इस मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित 16 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल किया था. लेकिन घोटाले के समय केंद्रीय रेल मंत्री होने कारण मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी चाहिए थी.
अब लालू प्रसाद सहित सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलने का रास्ता क्लीयर हो गया है. घोटाले में आरोपी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी होती है, जबकि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मंजूरी संबंधित विभाग की ओर से ली जाती है.चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को सजा हो चुकी है और वे जमानत पर हैं. उनकी मुश्किल और बढ़ने की आशंका है. अब जमीन के बदले नौकरी मामले में अदालती कार्रवाई शुरू होने पर उन्हें जमानत लेनी होगी.लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ है और वे अभी वहीं स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं.
जब लालू यादव साल 2004 से साल 2009 के बीच रेलमंत्री थे, उसी दौरान उन पर नौकरी लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लेने का आरोप लगा था. सीबीआई ने मामले की जांच की और लालू प्रसाद व उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था. लालू यादव के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी मामले में आरोपी बनाया गया. इसी मामले में राजद नेता भोला यादव को अरेस्ट किया गया था. बाद में दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिली थी. वे 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद के ओएसडी थे. सीबीआई ने कुल 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी.
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