सिटी पोस्ट लाइव : अगर आप अपना घर खरीदने का मन बना रहें हैं तो जल्द ही आपका यह सपना साकार हो सकता है. घर खरीदना अब और भी सस्ता हो सकता है. सरकार ने सस्ते घरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है.iइसके अंतर्गत अपार्टमेंट के निर्माण के एक साल के अंदर उसे बेचना जरूरी कर दिया गया है. यह कानून लागू भी कर दिया गया है. इस कानून के लागु हो जाने के बाद अब जो बिल्डर अपार्टमेंट शुरू करते हैं, उन्हें एक साल में उसे पूरा करके ग्राहकों को देना होगा.
आपको बता दें कि, नए नियम के मुताबिक, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) मिलने के एक साल के भीतर बिल्डर अगर फ्लैट्स नहीं बेचता है तो फ्लैट की कुल कीमत का 10 फीसदी टैक्स उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ सकता है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 22 और सेक्शन 23 में बदलाव किया गया है. देश में इस समय लगभग 4.5 लाख फ्लैट्स अनसोल्ड हैं. बिल्डरों के लिए इन फ्लैट्स को जल्द बेचना अब जरूरी हो गया है. माना जा रहा है कि इससे फ्लैट्स की कीमतें और कम हो जाएंगी. सरकार के इस कदम से भले ही बिल्डर्स को परेशानी होने जा रही है, लेकिन होम बायर्स के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि अब बिल्डर को आनन-फानन में प्रोजेक्ट बेचना होगा. अभी जितनी इन्वेंट्री है, उसे देखते हुए आने वाले दो वर्षों तक प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा होना संभव नहीं लगता है.
सरकार के इस कदम का मकसद साफ तौर पर घरों और फ्लैट्स की कीमतें कम करना है. सरकार के इस फैसले उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जो अभी तक घर नहीं खरीद पाए हैं. दरअसल, अभी तक बिल्डर्स मनमानी कीमतों पर फ्लैट बेचने के लिए इंवेंट्री रोके रखते थे. वहीं, घर खरीदार भी ज्यादा कीमत होने पर घर खरीदने से बचते थे. इस फैसले से बिल्डर को इंवेंट्री निकालना जरूरी हो जाएगा. साथ ही घर खरीदारों को भी रिजनेबल रेट पर फ्लैट मिल सकेगा.
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