सिटी पोस्ट लाइव : समस्तीपुर के रोसड़ा के पत्रकार विकास रंजन हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मामले में एलजेपी नेता समेत 14 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है।
बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय की अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें तीन चर्चित चेहरे एलजेपी प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव, चकथात पश्चिम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह और शूटर कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव भी शामिल हैं। स्वयंवर यादव की पत्नी मोहिउद्दीननगर नगर पूरब की मुखिया हैं।
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302/34 व 120 बी में हसनपुर थाना क्षेत्र के बसतपुर निवासी उमाकांत चौधरी, विधानचन्द्र राय, राजीव रंजन उर्फ गुड्डू, प्रियरंजन उर्फ टिन्नू, मनोज कुमार चौधरी, मनेंद्र कुमार चौधरी और बेगूसराय जिला के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के नारायण पीपर निवासी रामउदय राय, राजीव राय और संजीव राय को दोषी करार दिया है।
जबकि आईपीसी की धारा 302/34, 120 बी व 27 आर्म्स एक्ट में बिथान थाना क्षेत्र के लरझा निवासी मोहन यादव, इसी गांव के कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव, बेगूसराय जिले के साहेबपुरकमाल थाना के हरदिया निवासी बबलू सिंह, चेरियाबरियारपुर थाना के कुंभी निवासी संतोष आनन्द सिंह व रोसड़ा थाना क्षेत्र के महुली निवासी स्वयंवर यादव को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 सितम्बर 2021 का डेट तय किया है।
बता दें कि दोषी करार दिए जाने के बाद 13 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं कोर्ट में अनुपस्थित रहे आरोपी मोहन यादव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। मामले में दोषी करार बड़कू यादव फिलहाल हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। उसे समस्तीपुर कारा से कोर्ट लाया गया था।
गौरतलब है कि 25 नवम्बर 2008 की शाम पत्रकार विकास रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को तब अंजाम दिया गया था जब पत्रकार अपने कार्यालय से निकल कर घर जाने को बाइक में चाबी लगा रहे थे।