सिटी पोस्ट लाइव : कानून अंधा है लेकिन बहरा नहीं, वो सब सुनता है सब समझता है. शायद यही वजह है कि एक पीडिता को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया. हाँ इंसाफ मिलने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया. लेकिन जीत सच्चाई की वहीं. मामला नालंदा जिले जा है. जहां एक रेप के आरोपी को कोर्ट ने पांच साल बाद दोषी माना है. जिसे तीन दिनों बाद 17 सितंबर को सजा भी सुनाई जाएगी.
बता दें दोषी शख्स जो कि रेलवे का लोको पायलट है. जानकारी अनुसार आरोपी की शादी 22 अप्रैल 2016 को हुई थी. वह रेलवे में लोको पायलट के पद पर दिल्ली में पदस्थापित है. उसकी पत्नी जब बाथरूम में गई थी तो अभियुक्त ने मौका पाकर नाबालिग साली से प्रेम होने और शादी करने का वादा कर शारीरिक संबंध बना लिया था.
इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब पीड़िता ने सारी बात अपनी बहन से बतायी थी. मामले की जानकारी मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ केस हुआ और फिर मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. फिलहाल दुष्कर्म मामले के आरोपी रेलवे लोको पायलट को सजा मिलने के बाद पीड़िता जहां न्याय मिलने से खुश है वही परिवार वाले भी खुशी जता रहे हैं.
बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग साली से रेप करने के आरोपी जीजा को दोषी करार दिया है. अपनी 15 वर्षीय नाबालिग साली का यौन शोषण करने वाले जीजा रविंद्र कुमार को धारा 376 तथा पास्को अधिनियम की धारा 4/6 के तहत सभी गवाहों एवं पक्ष को सुनने के बाद दोषी करार दिया गया है और सजा निर्धारण पर फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा. अभियुक्त अस्थावां थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है.