City Post Live
NEWS 24x7

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी हुआ गाइडलाइन, ये महिलाएं नहीं लड़ पाएंगी चुनाव

-sponsored-

-sponsored-

- Sponsored -

सिटी पोस्ट लाइव : लम्बे समय से अटके पंचायत चुनाव को लेकर अब बड़ी खुशखबरी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली है. यही नहीं जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान भी कर दिया जायेगा. पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में कराने की तैयारी है. साथ ही आयोग ने महिलाओं को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिया है. निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव पर कई पाबंदियां भी लगाई हैं. कुछ प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर बैन भी आयोग ने लगा रखा है. वहीं चुनाव को लेकर आयोग ने गाइडलाइन जारी की है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अभ्यर्थियों व प्रस्तावकों की अर्हता तय कर दी है.

इसके तहत आंगनबाडी केंद्र पर तैनात सेविका व सहायिका किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेगी और ना ही वे चुनाव मैदान में उतरने वाले अभ्यर्थी की प्रस्तावक ही बन सकेगी. इसके अलावा लोक अभियोचक भी ना तो अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और न ही किसी व्यक्ति का प्रस्तावक बन सकेंगे.

वहीं, विषेश शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, शिक्षा केंद्रों पर मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, पंचायत के अधिन मानदेय व अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक व दलपति केंद्र व राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता पाने वाले शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, रसोइया व मानदेय पर कार्यरत कर्मी, गृहरक्षक एवं सरकारी वकील भी पंचायत चुनाव नहीं लड सकेंगे और ना ही किसी भी पद के लिए किसी व्यक्ति का प्रस्तावक ही बन सकते हैं.

बता दें इस बार पंचायत चुनाव की वोटिंग ठप्पे पर नहीं बल्कि EVM मशीन से की जाएगी. इसलिए निर्वाचन आयोग किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने वाली है. साथ ही चुनाव में वैसे लोगों को मौका देगी जो इस के लिए काबिल हैं. कई नियम शर्तों के साथ जब कोई व्यक्ति मैदान में उतरे तो वो हर पहलू पर बेहतर हो. इसलिए निर्वाचन आयोग ने इस तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं.

- Sponsored -

-sponsored-

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

- Sponsored -

Comments are closed.