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परिवार में किसी के कोरोना संक्रमित होने पर मिलेगी 15 दिन की ‘स्‍पेशल लीव’.

केंद्रीय कर्मचारियों को 15 दिन की स्पेशल लीव के अलावा जरूरत महसूस होती है तो मिलेगी छुट्टी .

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सिटी पोस्ट लाइव : केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है.केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को उनके माता-पिता या परिवार के किसी Dependant सदस्य के Covid-19 से संक्रमित होने पर 15 दिनों की स्पेशल छुट्टी (SCL) मिलेगी. कार्मिक मंत्रालय (Personnel Ministry) द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है. अगर ACL खत्म हो जाती है यानी 15 दिनों के बाद भी परिवार का कोई भी सदस्य संक्रमित है या अस्पताल में भर्ती है तो सरकारी कर्मचारियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने तक छुट्टी और बढ़ाई जाई जा सकती है. वहीं एक अन्य फैसले में कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों में काम करने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है.

1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक की पूरी सैलरी देने का फैसला लिया गया है. लॉक डाउन (Lockdown) के चलते contractual employees को घरों पर रहना पड़ा था. केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे सभी कांट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान घरों में थे उनको ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा. सभी मंत्रालयों को केंद्र सरकार की तरफ से इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं.मंत्रालय ने कोविड महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती, आइसोलेशन आदि के बारे में विस्तृत आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है, ‘सरकारी कर्मचारियों के सामने आ रही परेशानियों को भी ध्यान में रखा है.’ आदेश में कहा गया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी Covid-19 से संक्रमित हो जाता है और वह घर में आइसोलेशन या कहीं और क्वारंटीन हो तो उसे 20 दिनों तक की छुट्टी दी जा सकती है. .

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए जारी किये गये इस आदेश में कहा गया है, ‘यदि कोविड संक्रमित पाये जाने के 20वें दिन बाद भी सरकारी कर्मचारी को अस्पताल में रखना पड़ता है तो उसे इस संबंध में दस्तावेजी सबूत के आधार पर छुट्टी मिलेगी.’ इस आदेश के मुताबिक यदि सरकारी कर्मचारी के माता-पिता या कोई आश्रित परिवार का सदस्य यदि कोविड संक्रमित पाया जाता तो उसे 15 दिनों का SCL मिलेगी. आदेश में कहा गया है कि यदि सरकारी कर्मचारी किसी Covid-19 संक्रमित के सीधे संपर्क में आता है और घर में आइसोलेशन में है तो ‘उसे 7 दिनों के लिए ड्यूटी/वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा.’

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