सिटी पोस्ट लाइव : एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के साथ ही बिहार में कई नियमों में बड़े बदलाव हो रहे हैं. गुरुवार से हो रहे बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन का बनना है. अगर आप कहीं जमीन खरीद रहे हैं और उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो म्यूटेशन का काम भी साथ-साथ ही शुरू हो जाएगा. इसके लिए आपको म्यूटेशन का अलग फॉर्म भरकर बताना होगा कि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं. फॉर्म भरने के साथ ही अंचलाधिकारी इस पर काम शुरू कर देंगे.
अब तक रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन करने के लिए लोगों को महीनों इंतज़ार करना पड़ता था. म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली के भी मामले सामने आते रहे हैं. भू-राजस्व विभाग ने करप्शन को रोकने के लिए नया नियम शुरू किया है. बिहार के भू-राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार इसकी शुरुआत कर रहे हैं. रजिस्ट्री होते ही डीड की काॅपी अंचलाधिकारी के लॉगिन में चली जाएगी. वे तुरंत म्यूटेशन की कार्रवाई शुरू कर देंगे. कोशिश हो रही है कि रजिस्ट्री के अगले दिन ही म्यूटेशन का कागज मिल जाए.
जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और आवासीय प्रमाणपत्र मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा. अब सभी प्रमाणपत्रों को अंचलाधिकारी की जगह राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे. अंचलाधिकारी के पास काम का बोझ ज्यादा होने के कारण प्रमाणपत्र देने में देर होती थी. नए नियम के अनुसार, लोगों को आवेदन देने के 10 दिन के भीतर ही प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा. अगर 19 दिन में प्रमाणपत्र नहीं मिलता है तो वे अनुमंडल पदाधिकारी के यहां आवेदन कर सकते हैं। वहां से उन्हें अधिकतम 15 दिनों में प्रमाण पत्र मिलेगा. किसी कारणवश अनुमंडल पदाधिकारी भी निश्चित अवधि में प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं तो जिलाधिकारी के यहां आवेदन करना होगा. यहां भी आवेदन के निष्पादन के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय दिया गया है.
वहीं बिहार में बिजली की दरों में 0.63 फीसद की वृद्धि की गई है, जो आज से लागू हो रही है. बता दें अनुदान रहित टैरिफ के मुताबिक शहरी क्षेत्र में सौ यूनिट पर पहले 605 रुपये लगता था जो अब 610 रुपये हो जाएगा. दो सौ यूनिट पर 1290 रुपये देना होता था, जो अब 1305 रुपये हो जाएगा। तीन सौ यूनिट बिजली जलाने पर 2060 रुपये का बिल आता था. अब 2110 रुपये आएगा। चार सौ यूनिट की खपत पर 2910 रुपये के बिल मेें अब मात्र पांच रुपये ज्यादा आएगा.
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