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पटना के एक थानाध्यक्ष के खिलाफ दर्ज होगा FIR, कोर्ट ने SSP को दिया निर्देश

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सिटी पोस्ट लाइव : पटना के एक थानाध्यक्ष के खिलाफ उनके ही थाने में एफआईआर दर्ज किया जाएगा । अवमानना पर कोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है और पटना के एसएसपी को थानाध्यक्ष के खिलाफ केस कर अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया है।

पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला जज नवम कुमार गुंजन की अदालत ने शनिवार को सख्त कदम उठाते हुए अग्रिम जमानत याचिका में केस डायरी ना भेजने पर दीघा थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने तथा अस्थाई तौर पर वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस आदेश पर अमल कराने का निर्देश पटना के सीनियर एसपी को दिया है।

अदालत ने यह आदेश तब जारी किया जब दो अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई के बाद 30 जनवरी 2021 को केस डायरी की मांग की गई। लेकिन केस के आईओ द्वारा कोर्ट के स्मार पत्र, शो कॉज नोटिस भेजने के बाद भी थानाध्यक्ष ने केस डायरी भेजना तो दूर उन्हें नोटिस की जानकारी प्राप्त होने पर भी कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया।

अदालत ने माना कि थानाध्यक्ष ने न्यायालय के आदेशों को जानबूझकर अवहेलना करने के साथ ही आम नागरिक को प्राप्त विधिक अधिकार का हनन करने के दोषी हैं। उन्हें दोषी मानते हुए यह निर्देश जारी किया गया है। अदालत ने थानाध्यक्ष पर आईपीसी की धारा 175 व 187 के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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