सिटी पोस्ट लाइव : नालंदा जिला न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम प्रभाकर झा ने राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद यादव पर गैर जमानती वारंट जारी किया है. बताते चलें कि शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और घटना 2015 विस चुनाव का है. जब बिहार- शरीफ के तत्कालीन अंचलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया था.
इसमें उन्होंने 21 मई 2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मासमर्पण कर जमानत लिए थे. सहायक अभियोजन पदाधिकारी सुरुचि कुमारी की मानें तो 2015 विस चुनाव प्रचार के दौरान श्रम कल्याण केंद्र बिहार -शरीफ के मैदान में दी जा रही भाषण के दौरान उन्होंने धार्मिक भावनाओं पर व्यंग करते हुए जो बातें कही थी उन्हीं बातों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.
इस मामले में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार-बार उपस्थिति का न्यायालय में तिथि निर्धारित की गई, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए. इसी मामले में 25 जनवरी 2021 को एक हजार रुपए की न्यायालय ने उपस्थित ना होने की वजह से जुर्माना भी लगाया था. उसके बावजूद वे आज तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी अन्य तरह की प्रक्रिया में हिस्सा लिया. अंततः न्यायालय ने उनका बंधपत्र खंडित करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया.
नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट
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