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उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू, छह माह तक हड़ताल पर रोक

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सिटी पोस्ट लाइव, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बुधवार को एक आदेश पत्र जारी करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया। इसके बाद अगले छह माह तक सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के कारण अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा तीन के अंतर्गत उपधारा एक के तहत हड़ताल पर रोक लगायी है।

उत्तर प्रदेश में एस्मा लागू, छह माह तक हड़ताल पर रोक

इसमें प्रदेश के भीतर सभी सरकारी विभाग शामिल हैं। इसके तहत विभागीय सूचनाएं दे दी गयी हैं। वर्तमान समय में परिवहन विभाग, रेलवे विभाग, विद्युत विभाग में सक्रिय यूनियनें विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आगामी दिनों में हड़ताल करने की योजनाएं बना रही हैं, लेकिन इस आदेश के आज से जारी होने से अब उनके मंशाओं पर पानी फिर जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते खतरे के कारण शासन स्तर से इस आदेश को जारी किया गया है।

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