सिटी पोस्ट लाइव : लालू यादव के जेल से बाहर आने की तैयारी शुरू हो गयी है। इस बीच हाईकोर्ट ने लालू यादव की पूरी हेल्थ रिपोर्ट रिम्स से मांगी है। माना ये जा रहा है कि 09 नवंबर को होने वाली सुनवाई में लालू यादव की आधी सजा पूरी होने के बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी।
लालू यादव को चाईबासा कोषागार मामले में जमानत के बाद दूसरे मामले की सुनवाई 09 नवम्बर को होने वाली है। अगर इस दिन लालू को जमानत मिल गई तो वे जेल से बाहर आ सकेंगे।इसी सिलसिले में हाई कोर्ट ने रिम्स से लालू यादव के स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है।
रिम्स प्रबंधन लालू यादव की स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। रिपोर्ट जल्द ही कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। लालू यादव का इलाज कर रहे हैं उनके मुख्य चिकित्सक डॉ उमेश प्रसाद ने उनके स्वास्थ्य का अपडेट देते हुए कहा है कि लालू यादव का स्वास्थ्य अभी पूर्व की अपेक्षा बेहतर है, पहले पेइंग वार्ड में संक्रमण का खतरा बना हुआ रहता था जिससे वे खुद भयभीत रहा करते थे अब केली बंगलो में शिफ्ट किए जाने के बाद बेहतर महसूस कर रहे हैं उन्हें शुगर है और शुगर पेशेंट को टहलना काफी जरूरी होता है जिसे वह केली बंगलों में पूरा कर रहे हैं।
बता दें कि चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। अदालत ने दो लाख रुपये निचली अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया है और रिम्स को लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। 6 नवंबर तक ये रिपोर्ट दाखिल करना है। इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी भरने का निर्देश दिया गया है।
वहीं दुमका कोषागार से जुड़े मामले में आगामी 9 नवंबर को उनकी आधी सजा पूरी होगी, जिसके बाद उस मामले में भी जमानत मिल जाने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया, लेकिन उनकी ओर से तर्क दिया गया कि इस मामले में सजा की आधी पूरी होने के कारण पूर्व में ही अन्य अभियुक्तों को भी जमानत दे दी गयी है, जिसके बाद अदालत ने जमानत दे दी।
इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से इस मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनायी गयी थी। इस मामले में आधी सजा पूरा करने और अलग-अलग बीमारियों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी थी। लालू प्रसाद चारा घोटाले के तीन मामलों में सजायाफ्ता है। उन्हें देवघर कोषागार मामले में जुलाई 2019 में ही जमानत मिल चुकी है।वहीं चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में भी फैसला आ गया है। वहीं चारा घोटाले के तीसरे मामले दुमका कोषागार में उन्हें दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी गयी है।
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