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मकान मालिकों को लेना होगा ट्रेड लाइसेंस, लाइसेंस रेट हो गया है तय

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सिटी पोस्ट लाइव : अब पटना में घर का कमर्शियल इस्तेमाल करनेवालों को नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. नगर निगम के नए नियम के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में गैर अवासीय उपयोग करने वाले हर मकान मालिक को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है.  इस बैठक में ट्रेड लाइसेंस की मंजूरी भी मिल गई है. इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद छोटे और बड़े व्यापारियों को ही केवल ट्रेड लाइसेंस नहीं लेना होगा बल्कि कोचिंग, हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल,मैरेज हॉल आदि चलाने वाले लोगों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.

ट्रेड लाइसेंस को लेकर जो रेट तय किया गया है उसके मुताबिक 300 रुपये 100 स्क्वायर फुट के कम का परिसर, 100 से 500 स्क्वायर फुट पर 500 रुपया, 500 से 1000 स्क्वायर फुट पर 1500 रुपया, 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा पर 2500 रुपये देना होगा.इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस का चार्ज टर्न ओवर के बदले व्यवसायी स्थल के कारपेट एरिया के हिसाब से तय किया जाएगा. पहले भी ट्रेड लाइसेंस लागू की नियमावली को स्थायी समिति वो निगम बोर्ड से पारित किया जो कि लागू नहीं किया गया था.नगर निगम क्षेत्र में भूखंड, मकान और फ्लैट का म्यूटेशन करना या फिर नामांतरण करने के लिए अब 25 रुपये के आवेदन के बदले 100 रुपया देना होगा.

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