सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सहित पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है. इस परिस्थिति में ही बिहार में चुनाव होना है. आयोग ने इसके लिए तैयारी कर ली है. गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया. ऐसी स्थिति में बिहार सरकार सूबे से कोरोना को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए अब वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो सार्वजानिक जगहों, दुकानों और वाहनों में मास्क इस्तेमाल करते नहीं पाए गए उनपर कठोर कार्रवाई होगी.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने मंगलवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज आईजी-डीआईजी के साथ डीएम और एसपी को इस बाबत दिशा-निर्देश जारी किया है. गृह विभाग के मुताबिक महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मास्क का उपयोग शत-प्रतिशत व्यक्तियों के द्वारा किया जाना है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का इस्तेमाल करने को लेकर पहले से आदेश दिए गए हैं. इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए.
मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने सप्ताह में कम से कम दो दिन व्यापक जांच अभियान चलाने का आदेश भी दिया है. पुलिस व प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जाएगा. मास्क पहनकर ही लोगों को घरों से बाहर निकलना है इसकी जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार भी करने को कहा गया है. नियम के तहत मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपए जुर्माना का प्रावधान है.