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बिहार के इन 7 जिलों में फिर से लॉकडाउन, जानें कहां रहेगी कितनी पाबंदी

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सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना वायरस संक्रमण (Corona virus infection) के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार के आधा दर्जन से ज्यादा जिला मुख्यलों में फिर से लॉकडाउन किया गया है. पटना और पूर्णिया में 10 से 16 जुलाई, नवादा और बक्सर में 10 से 12 जुलाई, भागलपुर में 9 से 16 जुलाई और किशनगंज में 9 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा.  मुजफ्फरपुर में अगले आदेश तक शनिवार व रविवार को लाकडाउन रहेगा. यह फैसला इन जिलों के डीएम ने अपने-अपने स्तर से लिया है. उन्होंने  नागरिकों से अपील की है कि वो लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें. विभिन्न जिलों के लिए अलग-अलग निर्देश भी जारी किए गए हैं इसके अनुसार कुछ गाइडलाइन (Guideline) हैं जिनको फॉलो किया जाना अनिवार्य होगा. विभिन्न जिलों के लिए अलग अलग गाईडलाईन जारी किये गए हैं.

सभी जिलों में जहाँ पर लॉक डाउन लगाया गया है  दूध, दवा, किराना, पशु चारा की दुकान के साथ गाड़ी बनाने वाला गैराज खुला रहेगा. सब्जी, फल, मछली, मीट की दुकान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक ही खुले रहेंगे, सभी तरह की दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल आदि बंद रहेंगे.

मुजफ्फरपुर.

जिले में 10 जुलाई से लॉकडाउन शुरू होगा और शनिवार और रविवार को संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि पूरी तरह बंद रहेगी. सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम के 5:00 बजे तक व्यापारिक और व्यवसायिक गतिविधियां चल सकेंगी. जिले के किसी भी प्रतिष्ठान में मालिक, कर्मचारियों या ग्राहक मास्क का उपयोग नहीं करते हुए या शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते पाये जाएंगे तो उन पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी एवं उनके प्रतिष्ठान को भी सील कर दिया जायेगा.

भागलपुर.

9 जुलाई से सात दिनों (16 जुलाई) के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं और सरकारी कार्यालयों को छोड़ सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी. इस बात की जानकारी डीएम प्रणव कुमार ने दी.

नवादा.

नवादा में 72 घंटे का लॉकडाउन  10 से 12 जुलाई के बीच लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. जिला मुख्यालय, नगर पंचायत एवं ब्लॉक के बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे. नवादा जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने इसका आदेश जारी किया.

पूर्वी चंपारण.

पूर्वी चंपारण जिले में शाम छह बजे से सुबह सात बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. शाम छह बजे तक ही दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है. रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी. दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा.  डीएम शीर्षत अशोक कपिल ने ये आदेश जारी किया.

पूर्णिया.

नगर निगम के 46 वार्डों में 10 से 16 जुलाई तक सशर्त लॉकडाउन रहेगा. जिलाधिकारी राहुल कुमार ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया है. लॉकडाउन में मालवाहक वाहन, बस, एम्बुलेंस, आवश्यक व आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों के अतिरिक्त अन्य निजी वाहन (टेम्पू व ई रिक्शा) के परिचालन पर रोक रहेगी.

बक्सर.

बक्सर जिले में भी 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावी किया गया है. जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि जिले में 10, 11 और 12 जुलाई को  कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छोड़कर सब कुछ पूरी तरह से बंद रहेगा.

किशनगंज.

जिले में मंगलवार, 7 जुलाई से 72 घंटे के लिए लॉकडाउन लागू है. सुबह सात बजे से यह लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. डीएम आदित्य प्रकाश ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है. हालांकि इसकी अवधि गुरुवार शाम में खत्म हो जाएगी, लेकिन डीएम आगे के लिए भी कोई फैसला ले सकते हैं.

इस बार का लॉकडाउन कई मायनों में पहले की तालाबंदी से थोड़ा अलग होगा. सभी जिलों के लिए कुछ सामान्य निर्देश हैं जो सबको पालन करना ही होगा. सड़क पर चलते राहगीर या किसी भी प्रकार के सवारी से चल रहे लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा, बिना मास्क के पाये जाने पर उनको दण्डित किया जायेगा एवं राशि भी वसूली जायेगी.

सभी धर्मस्थल बंद रहेंगे. यानी मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज, चर्च में प्रार्थना और गुरूद्वारा में दर्शन पर रोक रहेगी. जिले के इंट्री प्वाइंट व शहर के अंदर जांच सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.किसी भी तरह के समारोह से पहले थाने की अनुमति जरूरी होगी. इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति ही समारोह में शामिल हो सकेंगे.आवश्यक सेवा को छोड़ निजी आफिस बंद रहेंगे. शहरों के सभी पार्क बंद रहेंगे, मॉर्निंग वॉक पर रोक रहेगी. भवन निर्माण कार्य चालू रहेगा, पर संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी.सभी अस्पताल खुले रहेंगे, बिना पास वाहन चलेंगे. सार्वजनिक और निजी गाड़ियों का परिचालन चालू रहेगा. पास की जरूरत नहीं होगी.

अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से घर जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. सार्वजनिक वाहन से घर जा सकेंगे.ई-कॉमर्स सर्विस जारी रहेगी. इसके अलावा किराना, दूध, दवा, ई-कॉमर्स होम डिलिवरी चालू रहेगी. होटल में आतिथ्य सेवा होगी.  सभी को मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.सरकारी कार्यालय खुलेंगे, कर्मियों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य होगी. जुडीशियल गाइड लाइन के अनुसार न्यायालय चलेंगे. अस्पताल, डॉक्टर की क्लिनिक चलेगा.

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