प्रधानमंत्री आवास योजना, छूटे हुए परिवारों को शामिल करने का निर्देश
सिटी पोस्ट लाइव, बेतिया : ग्रामीण क्षेत्रों के जिन परिवारों को अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार वैसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंतर्गत आवास का लाभ पाने की पात्रता रखते हैं तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं रहने के कारण आवास का लाभ पाने से वंचित हैं। उनकी पहचान कर प्रतीक्षा सूची में शामिल करने को कहा गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि वर्ष 2022 तक सबों के लिए आवास को केन्द्रित कर वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन हेतु लाभुकों का चयन एसइसीसी 2011 में आवास की आवश्यकता वाले चिन्हित परिवारों की सूची को ग्राम सभा से अनुमोदन एवं प्राथमिकता निर्धारण के बाद अंतिम रूप से तैयार सूची से किया जा रहा है।
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एसइसीसी 2011 की जनगणना में आवास की आवश्यकता वाले परिवार 2011 में चिन्हित किये गये थे और उक्त सूची में नया नाम जोड़ने का प्रावधान नहीं था। इसी के मद्देनजर यदि कोई परिवार सूची के विरूद्ध आपत्ति देना चाहते हैं तो प्राप्त दावा आपत्तियों को एसइसीसी 2011 के लिए निर्धारित 13 प्वाइंट ऑफ ऑटोमेटिक एक्सक्लूशन के आधार पर छानबीन के पश्चात ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर प्रखंडवार, पंचायतवार एवं कोंटिवार परिवारों की संख्या का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। जारी निर्देश के अनुसार 31 मई 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के लिए पात्र परिवारों की पहचान एवं जांच संबंधी कार्य पूरा कर लेना है।
15 जून 2018 तक प्रतीक्षा सूची में अतिरिक्त परिवारों का नाम शामिल करने हेतु पहचान किये गये परिवारों का ग्राम सभा से अनुमोदन करा लेने का निदेश है। वहीं 25 जून 2018 तक ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के साथ ही सीधे प्राप्त आवेदन पत्रो को सक्षम प्राधिकार द्वारा जांचोपरांत अनुशंसा सहित अपीलीय प्राधिकार को अग्रसारण तथा अपीलीय प्राधिकार द्वारा सूची के परिवारों का नाम शामिल करने की अनुशंसा की जानी है। इस संबंध में त्रि-सदस्यीय जिलास्तरीय अपीलीय समिति का गठन भी 15 जून 2018 तक किया जाना है। जिसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित सरकारी पदाधिकारी/मनोनीत सरकारी पदाधिकारी तथा मनोनीत गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
बेतिया से सतेंद्र पाठक की रिपोर्ट
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