सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: विधायक ढुलू महतो को एक मामले में न्यायालय ने जमानत दे दी। बरोरा थाना अंतर्गत विधायक ढुलू महतो पर बरोरा निवासी सोनाराम मांझी की जमीन हड़पने, जान से मारने की धमकी देने के मामले में ढुलू महतो समेत आठ लोगों के खिलाफ बरोरा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सोनाराम मांझी ने बरोरा थाना में अपने प्राथमिकी बयान में कहा कि ढुलू महतो, बेहराकुदर निवासी गोपाल महतो तथा चंडी सिंह, जानकी महतो, टिंकू महतो, कमल महतो, बबलू महतो तथा टुन्डु निवासी अशोक ठाकुर ने उसके साथ गाली गलौज किया था और जान से मारने की धमकी दी थ।
साथ ही उसके जमीन पर कब्जा कर लिया। हरिजन उत्पीड़न के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वाम व अन्य की दलील सुनने के बाद ढुलू महतो को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अभियोजन के विरोध को खारिज करते हुए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। जिले के विभिन्न थाना में दर्ज कई मामले में ढुल्लू महतो 11 मई से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
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