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ड्राई क्लीनिंग और फर्नीचर समेत इन दुकानों को भी मिली खोलने की छूट.

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सिटी पोस्ट लाइव: लॉकडाउन 4.0 में पटना (Lockdown 4.0) के  लोगों को क्या क्या छूट मिली है, इस सम्बन्ध में पटना के डीएम कुमार रवि ने गाइडलाइन्स जारी कर दिया है. इस लॉकडाउन (Patna Lockdown) में छूट देते हुए पटना में फर्नीचर, ड्राई क्लीनिंग जैसी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.डीएम के निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन 4 के दौरान पटना में ड्राई क्लीनिंग की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बर्तन की दुकान, साइकिल की दुकान, स्पोर्ट्स की दुकान अब खुल सकती हैं. सभी दुकानें सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी. साथ ही डीएम द्वारा पूर्व में आदेशित दुकानें पहले की तरह ही खुलेंगी. किताब की दुकान, चश्मा की दुकान ,स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्रिकल गुड्स की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खोलने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है.

जिला प्रशासन की घोषणा के मुताबिक अभी भी होटलों और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नही दी गई है. रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए ही खोली जा सकती है.लॉकडाउन 4 के दौरान भी पटना में सभी सामाजिक, धार्मिक और मनोरंजन समारोह बंद रहेंगे. पटना डीएम ने निर्देश जारी करते हुए साफ किया है कि सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक, सांस्कृतिक राजनैतिक खेल एवं मनोरंजन आदि समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा. भीड़-भाड़ की गतिविधि पर रोक रहेगी.

इस संबंध में निर्देश सख्ती के साथ पालन करने की बात कही गई है. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

गृह विभाग के गाइडलाइन्स के अनुसार सभी कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार (Indian government) के द्वारा लगाये गये सभी प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगे. वहीं, सभी कंटेनमेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय के रेड जोन को छोड़कर राज्य के सभी शेष क्षेत्र एक समान समझे जायेंगे.गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार उन क्षेत्रों में भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 17मई 2020 के द्वारा अनुमान्य गतिविधियां कुछ शर्तों के साथ  जारी रहेंगी.

ओला/ उबेर एवं अन्य टैक्सी सिर्फ चिकित्सीय कारणों के लिए तथा रेलगाड़ियों के यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए कर सकते हैं.किराये के बसों का परिचालन जिला के अंदर तथा अंतरजिला पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.इसके अतिरिक्त गाड़ियों / व्यक्तियों का अंतर जिला/ जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा (अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर). ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा.ग्राहकों के लिए आवश्यक निर्देश आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें दूर जाकर समानों की खरीदारी करने की अनुमति नहीं है.

 सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे. प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलयों में भी 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी. उपरोक्त शर्तो के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17 मई 2020 के द्वारा सभी निर्देश इस राज्य के अंतर्गत भी अनुपालित किए जाएंगे.

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