सिटी पोस्ट लाइव :कोरोना के संक्रमण काल में ड्यूटी के दौरान संक्रमण का शिकार होकर जान गंवानेवाले सरकारी सेवकों के परिजन को विशेष मदद देने का फैसला नीतीश सरकार ने लिया है.नीतीश कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला लेते हुए कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थिति में कर्तव्य के क्रम में संक्रमण के फलस्वरूप मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है.बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती प्रोनत्ति एवं सेवा शर्त संवर्ग नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है.बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी संवर्ग नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है. बिहार औद्योगिक नियोजन नियमावली 1947 में नियत अवधि नियोजन जोड़ने हेतु नियम 3 में संशोधन किया गया है.
एक तरफ कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान मृत सरकारी सेवकों को सहायता देने का फैसला सरकार ने लिया है वहीं ड्यूटी से गायब रहनेवाले डॉक्टरों के बर्खास्तगी का फैसला भी लिया है. सरकार ने 8 ऐसे डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला ले इया है.सीतामढ़ी सदर अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार, डॉ. साहिल तनवीर, डॉक्टर साधना कुमारी, डॉ कामेश्वर नारायण दुबे, डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, डॉ अशोक कुमार, डॉक्टर वीनू झा, डॉ प्रीति शर्मा को ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है.
आज की कैबिनेट की बैठक में सिवान जिला के महाराजगंज प्रखंड क्षेत्र में उत्क्रमित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलिया एवं जहानाबाद जिला के मखदुमपुर प्रखंड स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुगांव के संचालन के लिए 18 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में महिला रक्षा वाहिनी के मानदेय पर व्यय तथा राज्य कैंपा प्राधिकरण में कतिपय कार्यों के क्रियान्वयन को लेकर 162 करोड 52 लाख रू की स्वीकृति दी गई है. बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगी है.बिहार कैबिनेट ने गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया है.बिहार परिवहन सेवा नियमावली 2020 के गठन के फलस्वरूप नियमावली में वर्णित अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 पदों एवं प्रोन्नति के 13 पदों सहित कुल 52 राजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.