रांची : घर-घर होगी राशन कार्डधारियों का सत्यापन : उपायुक्त
रांची : घर-घर होगी राशन कार्डधारियों का सत्यापन : उपायुक्त
सिटी पोस्ट लाइव, रांची : प्रथम चरण में रांची नगर निगम के 638 डीलरों के करीब 20 हजार अन्तोदय कार्डधारियों के घर घर आंगनबाड़ी सेविका शुक्रवार से जाएगी एवं आहर्ता की जांच होगी सीडीपीओ सदर द्वारा 53 वार्ड हेतु करीब 200 से अधिक सेविका को लगाया गया है जो वार्ड पार्षद के सहयोग व उनकी उपस्थिति में जांच कार्य को देगी अंजाम। इस जांच में डीलरों की भूमिका की भी होगी जांच। शहर में करीब 15 हजार लाभुक हर माह अनाज का उठाव नहीं करते है सम्भवतः सम्पन्न होने के कारण दूसरी ओर 25 हजार से भी अधिक लोगों ने कार्ड बनाने हेतु आवेदन किया गया है। सम्पन्न परिवार की घरों वाहनों का होगा विडियों रिकॉर्डिंग साक्ष्य एकत्र करके दर्ज होगी तुरन्त प्राथमिकी। वसूली की होगी कारवाई दर्ज किया जा सकता है अलग से सर्टिफिकेट केश रांची जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य के अनुरूप 4 लाख 56 हजार कार्ड बना दिये गए परन्तु अभी भी अनेक गरीब, असहाय, दिव्यांग, विधवा, वृद्ध कमजोर वर्ग के लोगों का कार्ड बनाया जाना है। इसके लिए उपायुक्त द्वारा सम्पन्न लोगों को कार्ड सरेंडर करने की सूचना दी जा चुकी है, वहीं फिर प्रचार-प्रसार करके लोगों से अपील किया गया और लोगों को गरीबो के हित में कार्ड त्याग करने को कहा गया। इसके बाद सभी कार्डधारियों से आहर्ता से संबंधित स्वघोषणा पत्र लिया गया और सम्पन्न लाभुको को लीगल नोटिस दिया गया। अब घर घर जा कर सत्यापन का निर्णय लिया गया है ताकि सम्पन्न लाभुको की पहचान कर कारवाई किया जा सके क्योंकि अनेक लाभुकों की सम्पन्न होने की सुचना लगातार मिल रही है अब तक 26 हजार सदस्यों का सरेंडर व विलोपन किया जा चुका है। इस कार्य को करने के लिए हर प्रखंड के बीडीओं व शहर में अंचल पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया गया है जांच के लिए पंचायत सेवक, जनसेवक सेविका को लगाया जाएगा जो पंचायत के जनप्रतिनिधि मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड परिषद के साथ मिल के पारदर्शी तरीके से घर घर जा कर वीडियों रिकॉडिंग के साथ जांच करेगें तथा अयोग्य कार्डधारियों पर ऑनस्पोट कारवाई भी करेंगे। बताया गया है कि आहर्ता परिवार में दिव्यांग ,कुष्ठ कैंसर एड्स रोगी ,भिखारी-कचरा चुनने वाले ,मेहतर-डोम-वाल्मीकि ,बेदिया-मछुआ-घासी-नायक-मिर्धा , गरीब एसटी-एससी परिवार, भूख से पीड़ित परिवार ,गरीब विधवा ,कुली,मोटिया ,ठेला वाला,रिक्शा वाला ,फेरीवाला खोमचा वाला ,निजी गार्ड, प्लम्बर, बढ़ई बिजली मिस्त्री, राजमिस्त्री, नाई शामिल है। वहीं अयोग्य व्यक्तियों में सरकारी नौकरी व सेवानिवृत , आयकर, कर देनेवाला ,पक्का मकान तीन कमरा ,एसी-फ्रीज,वाशिंग मशीन , चार पहिया वाहन और पांच एकड़ से अधिक भूमि वाले लोग शामिल है।